हिंदू जागरण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश भट्ट के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि मुकेश ने महिला की आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाते हुए वीडियो क्लिप तैयार की और इसे सार्वजनिक करने की धमकी देता रहा।
पुलिस के अनुसार रामपुर रोड क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 2017 में भोटिया पड़ाव क्षेत्र में रहने वाले मुकेश भट्ट से संपर्क किया। आर्थिक मदद के बाद धीरे-धीरे महिला से नजदीकी बढ़ने पर उसने अवैध संबंध बनाए और वीडियो क्लिप तैयार कर ली। महिला का आरोप है कि मुकेश उसे बार-बार धमकी देकर बुलाता था। मुकेश ने कमलुवागांजा में भी एक मकान लिया है।
महिला को उसने 27 नवंबर को धमकी दी कि यदि वह नहीं आएगी तो वीडियो रिकार्डिंग उसके पति को दिखा देगा। परेशान होकर महिला ने अपने पति से आपबीती सुनाई। पति के कहने पर उसने कोतवाल विक्रम सिंह राठौर से संपर्क किया। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में धारा 376, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार रामपुर रोड क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 2017 में भोटिया पड़ाव क्षेत्र में रहने वाले मुकेश भट्ट से संपर्क किया। आर्थिक मदद के बाद धीरे-धीरे महिला से नजदीकी बढ़ने पर उसने अवैध संबंध बनाए और वीडियो क्लिप तैयार कर ली। महिला का आरोप है कि मुकेश उसे बार-बार धमकी देकर बुलाता था। मुकेश ने कमलुवागांजा में भी एक मकान लिया है।
महिला को उसने 27 नवंबर को धमकी दी कि यदि वह नहीं आएगी तो वीडियो रिकार्डिंग उसके पति को दिखा देगा। परेशान होकर महिला ने अपने पति से आपबीती सुनाई। पति के कहने पर उसने कोतवाल विक्रम सिंह राठौर से संपर्क किया। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में धारा 376, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म
अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य संगीन मामले में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। फंसने के डर से उसने दवा देकर गर्भपात कराया। पुलिस इस मुकदमे की जांच कर रही है।
भोटिया पड़ाव क्षेत्र की रहने वाली युवती ने कोतवाली पुलिस को बताया कि जब वह 15 साल की थी। इसी समय उसका संपर्क कमल कुमार से हुआ। आरोप है कि कमल ने शादी का झांसा देकर 2015 से संबंध बनाना शुरू किया। चार साल संबंध के दौरान उसका गर्भ ठहर गया लेकिन दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद शादी से इनकार करने लगा।
पूछताछ करने पर आरोपी ने धमकी देकर किशोरी का मुंह बंद करने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो अदालत की शरण ली। अदालत ने धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। पुलिस ने इस मामले में धारा 376, 313, 323, 504, 506 और 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत कमल कुमार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। एसएसआई कश्मीर सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस विवेचना कर आगे की कार्रवाई करेगी।
भोटिया पड़ाव क्षेत्र की रहने वाली युवती ने कोतवाली पुलिस को बताया कि जब वह 15 साल की थी। इसी समय उसका संपर्क कमल कुमार से हुआ। आरोप है कि कमल ने शादी का झांसा देकर 2015 से संबंध बनाना शुरू किया। चार साल संबंध के दौरान उसका गर्भ ठहर गया लेकिन दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद शादी से इनकार करने लगा।
पूछताछ करने पर आरोपी ने धमकी देकर किशोरी का मुंह बंद करने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो अदालत की शरण ली। अदालत ने धारा 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। पुलिस ने इस मामले में धारा 376, 313, 323, 504, 506 और 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत कमल कुमार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। एसएसआई कश्मीर सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस विवेचना कर आगे की कार्रवाई करेगी।